डाकघर में बदले नियम को जानने के लिए पढ़े ये खबर








बैंकों के तर्ज पर अब डाकघर के बचत खाता धारकों को न्यूनतम बैलेंस रखना जरूरी होगा वरना पेनाल्टी वसूल की जाएगी। कम बैलेंस वाले खातों को बंद कर दिया जाएगा। यह नियम नए वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल 2020 से लागू होगा। इसके लिए डाक विभाग पहले से ग्राहकों को जागरूक करने में जुट गया है।


बचत सेवाओं से लोगों को जोडऩे के साथ ही डाक विभाग बैंकों से कदमताल करने में जुटा है। डाक विभाग ने अन्य जमा योजनाओं में भी बदलाव किया है। एटीएम सेवा के बाद घर पहुंच कर खाता खोलने की सुविधा भारतीय डाक भुगतान बैंक के रूप में शुरू की। अभी तक बचत खाताधारकों के बैलेंस की अनिवार्यता नहीं थी।


खाते में 500 रुपये रखना अनिवार्य


डाकघरों में बचत खाते की न्यूनतम बैलेंस की राशि 50 रुपये से बढ़ाकर 500 कर दी गई है। इससे कम रहने पर प्रतिवर्ष 100 रुपये जुर्माना देना होगा। वहीं, 100 रुपये से कम राशि वाले बैंक खातों को बंद कर दिया जाएगा। डाकघर अधीक्षक आरएस शर्मा का कहना है कि 100 रुपये से कम राशि के बचत खातों को निष्क्रिय किया जाएगा।


वहीं बचत खाता की न्यूनतम राशि के साथ आवर्ती जमा खाता खोलने की राशि 10 रुपये से बढ़ाकर 100 रुपये कर दी गई है। उन्होंने बताया कि सुकन्या समृद्धि योजना, पीपीएफ खाता, वरिष्ठ नागरिक बचत खाता एवं मासिक जमा योजना खाता खुलवाने के प्रावधानों में कोई बदलाव नहीं किया है।


डाकघर खाता धारकों को नए वित्तीय वर्ष को लेकर अलर्ट किया जा रहा है। अधीक्षक डाकघर आरएस शर्मा का कहना है कि न्यूनतम बैलेंस के साथ बदले नियमों के तहत नए खाते खोले जाएंगे। 100 रुपये से कम राशि के बचत खातों को निष्क्रिय किए जाने से पूर्व ग्राहकों को डाकघर द्वारा मैसेज किया जा रहा है। उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में यदि बदलाव हुआ है तो उन्हें डाक से सूचना भेजी जा रही है।