यात्रियों को टिकट रिफण्ड हेतु स्टेशन जाने की आवश्यकता नही

गोरखपुर 21 मार्च, 2020 : कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण को फैलाव को रोकने के लिये स्टेशनों पर भीड़ एकत्र न होने एवं सामाजिक दूरी बनाये रखने हेतु पी. आर. एस. काउन्टर से जारी टिकट के रिफण्ड नियम में रियायत की गई है। ई-टिकट के नियम यथावत रहेंगे तथा यात्रियों को टिकट रिफण्ड हेतु स्टेशन जाने की आवश्यकता नही है। यह रियायत 21 मार्च, 2020 से 15 अप्रैल, 2020 तक यात्रा अवधि पर लागू होगा। 


 यदि 21 मार्च से 15 अप्रैल, 2020 के बीच रेलवे प्रशासन द्वारा गाड़ी निरस्त की गई है तो यात्रा तिथि से 45 दिन तक काउण्टर पर टिकट जमा कर रिफण्ड प्राप्त किया जा सकता है। यदि गाड़ी निरस्त नही है और यात्री यात्रा करना नही चाहते हैं तो यात्रा तिथि से 30 दिन के अन्दर स्टेशन पर टिकट जमा कर टी.डी.आर. (टिकट डिपाजिट रिसिप्ट) प्राप्त कर सकते हैं और रिफण्ड प्राप्त करने के लिये स्टेशन पर टिकट जमा करने की तिथि से 60 दिन के अन्दर मुख्य दावा अधिकारी/मुख्य वाणिज्य प्रबन्धक (दावा) कार्यालय में टी.डी.आर. जमा किया जा सकता है। यह रिफण्ड गाड़ी के आरक्षण चार्ट से वेरिफाई होने पर ही देय होगा। 


 जो यात्री अपना टिकट 139 के माध्यम से निरस्त करते हैं वे यात्रा तिथि से 30 दिन के अन्दर काउण्टर से रिफण्ड प्राप्त कर सकते हैं। 


 यात्रियों को सुझाव दिया जाता है कि वे इस सुविधा का लाभ उठावे तथा स्टेशन न आकर कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव को रोकें ।