जनपद में धारा-144 लागू

देवरिया (सू0वि0) 10 अप्रैल| कोविड-19 (कोरोना वायरस) की वैश्विक महामारी के प्रकोप से बचाव हेतु जनपद में धारा-144 लागू किया गया है, जो आगामी 7 जून 2020 तक प्रभावी रहेगा।इसके प्रतिबंधों का पालन अनिवार्य होगा।  उल्लंघन की दशा में भारतीय दंड विधान की धारा-188 के अंतर्गत दंडनीय कार्यवाही होगी। 


यह जानकारी ए०डी०एम० प्रशासन राकेश कुमार पटेल ने देते हुए सभी से इस आदेश का पालन करने की अपेक्षा की है।