देवरिया। जिलाधिकारी अमित किशोर ने जनता की सुविधा को ध्यान में रखकर बड़ा निर्णय लिया है । डीएम देवरिया ने 4 व 5 मई के लिये दुकानों के खुलने का रोस्टर जारी किया है। वही जिला प्रशासन की बाजारों पर हर पल पैनी नजर रहेगी ।
दिनाँक 4 व 5 मई को जरूरत की सामानों की दुकाने सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुलेगी...
04 मई को खुलने वाली दुकानें है :-
मेडिकल (दवा की दुकाने), बेकरी, अण्डा-दूध-बेड, बिल्डिंग मैटेरियल्स, खाद, बीज, कृषि मशीन के स्पेयर पार्ट्स, साइकिल-मोटर साइकिल के पंचर मरम्मत की दुकाने, प्लम्बर, पान की दुकानें।
वही 5 मई को प्रात: 9 बजे से सायं 06:00 बजे तक खुलने वाली दुकानें :-
किराना, गल्ला, मोबाइल, घड़ी-चश्मा विक्री व मरम्मत, जूता-चप्पल विक्री मरम्मत, टीवी फ्रिज आदि विक्री
मरम्मत, वाहन शो रूम, ऑटो पार्ट्स, फर्नीचर, बैग-अटेची विक्री मरम्मत, बर्तन आदि।
मछली/मीट की दुकाने प्रतिदिन दोपहर 02 बजे से सायं 05 बजे तक खुलेंगी। बड़े शोरूम, बड़ी दुकानें, काम्प्लेक्स, शापिग मॉल, होटल (सत्कार सेवाये) इत्यादि पूर्ण रूप बन्द रहेगी।
यह व्यवस्था दिनांक 04 व 5 मई, 2020 तक के लिए बनायी गयी है। इसके उपरान्त पुनः व्यवस्था के सम्बन्ध में पृथक से आदेश दिये जायेंगे।
सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बाजारों में आये लोग, बिना जरूरत के कहि न लगाएं भीड़, दुकानदारों को मास्क, सेनिटाइजर और 2 मिटर की दूरी का रखना होगा ख्याल।
विशेष : उपरोक्त व्यवस्था जनपद देवरिया को विकास खण्ड-रामपुर कारखाना के ग्राम विशुनपुरकला व विकास खण्ड-पथरदेवा के ग्राम-सामावर व फरेन्दहा में घोषित हॉट स्पॉट क्षेत्र में लागू नहीं होगी।