*देवरिया* -जिलाधिकारी अमित किशोर ने जनपद स्तर से लेकर तहसील स्तर के राजस्व विभाग एवं चकबन्दी विभाग के सभी न्यायालयों को शुक्रवार से सुचारु रुप से कोविड-19 के प्राविधानों व एहतियातों के अनुरुप खोले जाने का निर्देश दिया है। उन्होने कहा है कि बिना मास्क न्यायालय में किसी का भी प्रवेश वर्जित होगा तथा सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन अनिवार्य रुप से करना होगा। न्यायालय प्रातः 10 बजे से खुलेगें। पुकार होने पर न्यायालय कक्ष में एक समय में संबंधित वादकारी व पक्षकार अपने अधिवक्ता के साथ उपस्थित होगें।
जिलाधिकारी श्री किशोर ने राजस्व विभाग के अधीनस्थ्य न्यायालय के पीठासीन अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा है कि वे अपने न्यायालय में बैठें और वादों का निस्तारण प्राथमिकता के साथ सुनिश्चित करें। साथ ही कोविड-19 के प्रविधानो का पालन अनिवार्य रुप से सुनिश्चित करायें।
न्यायालय कक्ष एवं परिसर में अनावश्यक भीड एकत्र न हो। न्यायालय संबंधित कार्यवाही पूर्ण होने पर कक्षों परिसरों में अनावश्यक न बैठाया जाये। अधिवक्ता गण वादकारियों के मध्य पर्याप्त दूरी बनी रहे, सैनेटाइजर का प्रयोग अनिवार्य रुप से सुनिश्चित करना होगा। न्यायालय परिसर में समुचित स्थान पर कोविड-19 हेल्प डेस्क स्थापित करने के साथ ही प्रत्येक व्यक्ति की थर्मल स्क्रीनिंग भी करानी होगी। यदि किसी व्यक्ति में किसी भी प्रकार के लक्षण पाये जाये तो सी0एम0ओ0 एव़ं जिला चिकित्सालय को सूचित किया जायेगा तथा आने वाले समस्त वादी, प्रतिवादी एवं अधिवक्ता गणों को आरोग्य सेतु एप को डाउनलोड करने हेतु प्रेरित करते हुए उन्हे इस एप से जोडने की कार्यवाही की जायेगीl
जिलाधिकारी ने यह भी निर्देश देते हुए कहा कि प्रति दिन सुनवायी हेतु निर्धाधित वादो की संख्या को आवश्यकतानुसार परीक्षण कर निर्धारित किया जाये। प्रत्येक मुकदमे की सूचना(सुनवायी हेतु निर्धारित तिथि आदि) वादकारियों एवं अधिवक्ताओं के मोबाइल पर मेसेज के माध्यम से दिया जाना होगा। वर्तमान एवं अगले दिन की काॅजलिस्ट न्यायालय कक्ष के बाहर नोटिस बोर्ड पर अनिवार्य रुप से चस्पा किये जाने का निर्देश उन्होने दिया है।