चार वर्षीय मासूम की हत्या मामले में आया फैसला, कोर्ट ने दो महिलाओं को सुनाई फांसी की सजा


गोपालगंज। बिहार में गोपालगंज जिले की एक सत्र अदालत ने सोमवार को बच्चे की हत्या के मामले में दो महिलाओं को फांसी की सजा सुनाई।अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (चतुर्थ) लवकुश कुमार ने चार वर्षीय देवकुमार की हत्या करने के आरोप में बच्चे की चचेरी दादी दुर्गावती देवी और चचेरी चाची सनकेसा देवी को यह सजा सुनाई।


उल्लेखनीय है कि जिले के विजयीपुर थाना क्षेत्र के छितौना गांव निवासी विनोद साह का चार वर्षीय पुत्र देव कुमार 05 सितंबर 2017 को अपने घर के दरवाजे के समीप खेल रहा था। इसी बीच छितौना गांव की ही एक महिला उसके पास पहुंची तथा उसे आइसक्रीम देने के बहाने साथ लेकर चली गई। काफी देर तक जब बच्चा घर लौटकर नहीं आया तो परिवार के सदस्यों ने उसकी खोजबीन शुरू की लेकिन उसका पता नहीं चला। घटना के अगले दिन मासूम बच्चे का शव विनोद साह के घर के पिछले हिस्से से बरामद किया गया। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मासूम के शव के पास से ही खून लगा एक चाकू भी बरामद किया। इस घटना को लेकर मृतक के पिता विनोद साह के बयान पर विजयीपुर थाने में कांड संख्या 169/2017 प्राथमिकी दर्ज की गई, जिसमें इसी गांव के सरजू साह की पत्नी दुर्गावती देवी और उनकी बहू सनकेशा देवी को नामजद आरोपित बनाया गया। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।


मामले में आरोप पत्र आने के बाद सत्र न्यायालय में सुनवाई प्रारंभ हुई। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के आलोक में अदालत ने दोनों आरोपित महिलाओं को घटना के लिए दोषी करार देते हुए उन्हें सोमवार को फांसी की सजा सुनाई।